
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने और रखरखाव करने में विफल रहने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की खिंचाई की। [पेट्रोलियम ट्रेडर्स वेलफेयर एंड लीगल सर्विस सोसाइटी एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य]
न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति पीवी बालकृष्णन की खंडपीठ आम जनता द्वारा पेट्रोल पंपों पर शौचालयों के उपयोग से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जब उसने राजमार्गों पर कार्यात्मक शौचालयों की कमी पर प्रकाश डाला।
जयपुर से रणथंभौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी हालिया कार यात्रा का वर्णन करते हुए, न्यायमूर्ति रावल ने कहा कि उन्हें एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला, लेकिन उन्हें तेज़ गति से गाड़ी चलाने के लिए 4 चालान जारी किए गए।
न्यायमूर्ति रावल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हाल ही में, जब मैं जोधपुर से रणथंभौर जा रहा था, तो हमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला। यह बहुत लंबा रास्ता है। हमने तेज़ गति से गाड़ी चलाई और हमें चार चालान मिले। इसलिए चालान तो हैं, लेकिन सार्वजनिक शौचालय नहीं है।"
जनता को शौचालय की सुविधा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सौंपे गए पेट्रोल पंप मालिकों की शिकायतों को सुनते हुए, न्यायमूर्ति रावल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह एनएचएआई का कर्तव्य है। उन्होंने भारत में सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता की तुलना अन्य देशों से भी की।
न्यायमूर्ति रावल ने कहा, "मूल रूप से यह एनएचएआई का कर्तव्य है। स्पष्ट रूप से कहें तो, यदि आप किसी विदेशी देश में जाते हैं, तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद आपको हमेशा एक सुविधाजनक स्टॉप मिलेगा। वहां आप कॉफी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, प्रकृति की पुकार सुन सकते हैं। लेकिन हमारे यहां यह नहीं है। जो भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर शौचालय हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। वहां कोई नहीं है। अंततः पूरा खामियाजा उन (पेट्रोल पंप मालिकों) को भुगतना पड़ रहा है। यह बहुत बुरा है।"
न्यायालय केरल के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और कई व्यक्तिगत आउटलेट डीलरों द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों के शौचालय हर समय जनता के लिए खुले रहने चाहिए। एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, अन्य क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों के शौचालय ग्राहकों और आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जाने थे। आदेश में राजमार्गों के बाहर स्थित पेट्रोल पंपों के मालिकों को भी निर्देश दिया गया था कि वे सार्वजनिक उपयोग पर तब तक प्रतिबंध न लगाएँ जब तक कि सुरक्षा को कोई वास्तविक खतरा न हो।
खंडपीठ ने आज एकल न्यायाधीश के निर्देशों में संशोधन करते हुए कहा कि जो पेट्रोल पंप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित नहीं हैं, वे अपने विवेक का प्रयोग कर आम जनता को शौचालयों के उपयोग से रोक सकते हैं।
ऐसे पेट्रोल पंपों को ग्राहकों और आवागमन करने वाले यात्रियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी। लेकिन जब आम जनता की बात आती है, तो पेट्रोल पंप मालिक और तेल विपणन कंपनियाँ उन्हें सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने या न देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित पेट्रोल पंपों के लिए अलग से निर्देश जारी किए क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र का पालन करना आवश्यक है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित पेट्रोल पंपों के लिए, पीठ ने पेट्रोल पंप मालिकों और तेल विपणन कंपनियों को आदेश दिया कि वे ग्राहकों, यात्रियों और कर्मचारियों को केवल आउटलेट के कार्य समय के दौरान ही शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दें।
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We get challans but no public toilets on National Highways: Kerala High Court pulls up NHAI