आईपीसी, सीआरपीसी को उनके मूल नामो से संदर्भित करना जारी रखेंगे, हिंदी नहीं जानते: मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने मंगलवार को मजाकिया लहजे में यह टिप्पणी की, जब वह सीआरपीसी की धारा 460 और 473 के तहत परिसीमा के संज्ञान और विस्तार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे।
Justice Anand Venkatesh, Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने हाल ही में खुली अदालत में टिप्पणी की कि चूंकि वह धाराप्रवाह हिंदी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अंग्रेजी में उनकी 'मूल' शब्दावली द्वारा संदर्भित करना जारी रखेंगे, भले ही उनकी जगह लेने वाले नए कानूनों में हिंदी नाम हों।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने मंगलवार को मजाकिया लहजे में यह टिप्पणी की, जब वह सीआरपीसी की धारा 460 और 473 के तहत परिसीमा की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे।

तीन विधेयकों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जो क्रमशः IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेते हैं, को 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

एक मामले पर बहस करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ए दामोदरन ने अदालत के संज्ञान में " नए अधिनियम" में एक प्रावधान लाया, लेकिन सीआरपीसी की जगह लेने वाले ' भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' शब्दों का उच्चारण करने के लिए संघर्ष किया।

न्यायमूर्ति वेंकटेश ने तब हस्तक्षेप किया और कहा कि एपीपी दामोदरन ने बड़ी चतुराई से हिंदी शब्दों का उच्चारण करने से परहेज किया और उन्हें केवल "नया अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया, उन्होंने (न्यायमूर्ति वेंकटेश) आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख जारी रखने का फैसला किया है क्योंकि वह हिंदी नहीं जानते हैं।

एपीपी दामोदरन ने कहा 'मैं नए नाम का उच्चारण करने में कुछ समय ले रहा था, जब उन्होंने (न्यायमूर्ति वेंकटेश) ने कहा कि जब हिंदी की बात आती है तो हम सभी एक ही नाव में सवार हैं.'

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Will continue referring to IPC, CrPC by their original names, don't know Hindi: Justice Anand Venkatesh of Madras High Court

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